29 जिलों में लॉकइन ,पूरे प्रदेश में 3 मई तक टोटल लॉकडाउन,

 


मध्य प्रदेश सहित देशभर में 21 दिन से जारी लॉकडाउन 19 दिन और बढ़ा दिया गया है। यानी 3 मई तक। चर्चा तो 30 अप्रैल तक की थी, लेकिन इसे तीन दिन और बढ़ाया गया है। 20 अप्रैल से कुछ जरूरी चीजों में थोड़ी छूट दी जाएगी। ये छूट वहां मिलेगी, जहां कोरोना नहीं फैलेगा। कल यानी बुधवार को एक गाइडलाइन भी जारी होगी। लेकिन ये अभी से बता दिया गया है कि इसमें जरा भी गड़बड़ी हुई और कोरोना ने आहट दी तो सभी छूट खत्म। प्रधानमंत्री ने मंगलवार को ये सब घोषणाएं कीं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि गरीब भाई-बहनों की आजीविका को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है। 


प्रदेश के कोरोना हॉटस्पॉट के अंतर्गत 9 जिले रेड एरिया में आते हैं। इन जिलों में इंदौर, भोपाल, उज्जैन, जबलपुर, खरगौन, मुरैना, बड़वानी, विदिशा और होशंगाबाद शामिल है। इन जिलों में केंद्र की गाइडलाइन का पालन किया जाएगा। राज्य सरकार की तरफ से कोई रियायत नहीं दी जाएगी। इन इलाकों में लोगों को एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले में जाने की अनुमति नहीं है।

रेड एरिया (जहां 10 से ज्यादा  केस)


भोपाल व इंदौर के साथ उज्जैन, जबलपुर, खरगोन, मुरैना, बड़वानी, विदिशा और होशंगाबाद इन शहरों में आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई  जारी रहेगी। किराने की दुकानें आवश्यकता के मुताबिक खोली जाएंगी। यानी इन्हें बंद भी कर सकते हैं और कुछ समय के लिए खोल भी सकते हैं। दवाओं की दुकानें खुलेंगी। ऑनलाइन पर ज्यादा फोकस रहेगा। होम डिलीवरी जारी रह सकती है। 


ऑरेंज (10 से कम केस)


ग्वालियर, देवास, खंडवा, छिंदवाड़ा, शिवपुरी, बैतूल, धार, रायसेन, श्योपुर, सागर, शाजापुर, मंदसौर, सतना, रतलाम यहां दूध, खाद्य पदार्थों का परिवहन जारी रहेगा। किराने की दुकानें भी खोली जा सकेंगी, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी रहेगा। सार्वजनिक परिवहन बंद रहेगा। 


ग्रीन एरिया (7 दिन में कोई केस न हो )



  • उमरिया, अनूपपुर, शहडोल, रीवा, सीधी, सिंगरौली, बालाघाट, मंडला, सिवनी, डिंडोरी, नरसिंहपुर, कटनी, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, दमोह, अशोक नगर, दतिया, गुना, भिंड, नीमच, आगर मालवा, बुरहानपुर, झाबुआ, अलीराजपुर, हरदा, राजगढ़ व सीहोर।

  • यहां सूक्ष्म व लघु उद्योग संचालित हो सकेंगे लेकिन वहां 20 से ज्यादा कर्मचारी न हों।  सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और खेल से जुड़े कार्यक्रम नहीं होंगे।  सिनेमा हॉल, मॉल, पार्क, पर्यटन स्थल, धर्मस्थल, स्कूल-कॉलेज बंद रहेंगे।  जिले के बाहर आने-जाने पर शर्तों के साथ छूट।