कमलनाथ , कालाधन और कसता शिकंजा ।

          354 करोड़ की बैंक धोखाधड़ी , 3,600 करोड़ रुपये का अगस्तावेस्टलैंड मामला 


हिंदुस्तान के राजनीतिक परिदृश्य में सत्ता कभी कांग्रेस के हाथ रही तो कभी भारतीय जनता पार्टी या अन्य दलों के हाथ , परंतु जिस पार्टी के हाथ में लंबे समय तक सत्ता रही उसके द्वारा किए गए  कृत्य को इतिहास लंबे समय तक याद रखेगा ।भ्रष्टाचार से जुड़े हुए सैकड़ों मामलों में कई राष्ट्रीय स्तर के नेताओं को सजा हो चुकी है, कई राष्ट्रीय स्तर के नेता आज भी फंसे हुए हैं , कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर स्वयं सोनिया गांधी हो , अथवा कुछ समय पूर्व तक मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री की कमान संभाल रहे कमलनाथ क्यों ना हो , आज जबकि मध्य प्रदेश में कांग्रेसी सरकार नहीं है तो धीरे-धीरे मामला कस्ता हुआ नजर आ रहा है । 354 करोड़ की बैंक धोखाधड़ी का मामला हो अथवा अगस्तावेस्टलैंड मामला दोनों ही मामलों में अब कमलनाथ  के रिश्तेदारों पर भारत की न्यायालय ही नहीं बरन स्विट्जरलैंड की सरकार भी कठोर नजर आ रही है।


स्विट्ज़रलैंड सरकार का नोटिस, न्यायालय में सुनवाई।


अप्रत्यक्ष रूप से कमलनाथ पर संकट के बादल अब मंडराते हुए नजर आ रहे हैं, काला धन मामले में कमलनाथ के बहनोई एवं भांजे को स्विट्जरलैंड की सरकार ने हाल ही में नोटिस जारी किया है,  दूसरी और भारत सरकार ने भी पूरे परिवार के स्विस बैंक अकाउंट की डिटेल्स मांगी है ।प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे एवं हिंदुस्तान पावर प्रोडक्ट के चेयरमैन कमलनाथ के बहनोई दीपक पुरी और भांजे रतनपुरी पर प्रवर्तन निदेशालय सहित आयकर विभाग एवं अन्य एजेंसियां लगातार न्यायालय से लेकर स्विस सरकार के संपर्क में बनी हुई है , जानकारी के अनुसार इस मामले में मनी लौटरिंग को लेकर ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड स्थित दोनों इकाइयों के खिलाफ भी जांच चल रही है । इन मामलों में कमलनाथ के रिश्तेदारों पर money-laundering का भी मामला दर्ज है, इसके अलावा बैंक धोखाधड़ी का एक अन्य मामला भी प्रवर्तन निदेशालय ने कमलनाथ के रिश्तेदार के विरुद्ध दर्ज किया था जिसमें उनको मिली जमानत को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी जानकारी के अनुसार 27 अप्रैल को इस मामले में पुनः सुनवाई होगी ।


स्विस सरकार के संघीय राजपत्र के अलग-अलग नोटिस


स्विस सरकार के संघीय राजपत्र में प्रकाशित अलग-अलग नोटिस में रतुल पुरी, उनके पिता दीपक पुरी से भारत के प्रशासनिक सहायता के अनुरोध के खिलाफ अपील करने को लेकर 10 दिन के भीतर अपना अधिकृत प्रतिनिधि स्विट्जरलैंड के संघीय कर प्रशासन के समक्ष अधिसूचित करने को कहा गया है। 

रतुल पुरी को बैंक के साथ धोखाधड़ी के मामले में पिछले साल अगस्त में मनी लांड्रिंग निरोधक कानून (PMLA) के तहत गिरफ्तार किया गया था। उनके खिलाफ अगस्ता वेस्टलैंड VVIP हेलीकॉटर घोटाला मामले की जांच जारी है। उन्हें दो दिसंबर 2019 को अगस्ता वेस्टलैंड मामले में जमानत मिल गयी। बाद में उन्हें दूसरी अदालत से बैंक धोखाधड़ी मामले में भी जमानत मिल गयी। भारत की जांच एजेंसियां पुरी द्वारा कथित रूप से मनी लांड्रिंग को लेकर ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड स्थित दोनों इकाइयों के खिलाफ जांच कर रही हैं। पुरी 3,600 करोड़ रुपये के VVIP हेलीकॉप्टर घोटाले के मामले में केंद्र में हैं। उस पर अलग से बैंक धोखाधड़ी का भी मामला है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे और हिंदुस्ताप पावर प्रोजेक्ट्स के चेयरमैन पुरी पर मनी लांड्रिंग का आरोप है।