यह बाजारों की रंगत .. तबाही लेकर आएगी । 80% लॉक डाउन समाप्त ।

                                  केंद्र की गाइडलाइन का चारों तरफ विरोध ।                                                                                                          बाजारों की रंगत और तबाही का जिम्मेदार कौन? 



                                                  रमजान की रंगत , तबाही से सौदा साबित होगी । 


भोपाल । संपूर्ण भारतवर्ष ही नहीं हर प्रदेश में कल देर रात को जारी हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय की गाइडलाइन ने चौका दिया है , गाइडलाइन के अनुसार 80% लॉक डाउन समाप्ति की स्थितियां यह निर्देश स्पष्ट करते हैं , सारा बाजार खुला रहेगा, रमजान के पवित्र महीने में रंगत बाजारों में पूरी तरह बरकरार रहेगी . आवश्यकता रमजान के लिए हो या नहीं हो , चाहे होली रही हो या दिवाली ही हो , लोगों की जिंदगी सुरक्षित रखने के लिए हर समझौता कष्ट के साथ सहन , करने के लिए भारतवासी तैयार थे , प्रारंभिक कष्ट जब देश की जनता ने सहन कर लिए तो अब जब भयावह स्थिति या सामने आ खड़ी हुई है और मौत के तमाशे हर प्रदेश में दिखाई दे रहे हैं , अब ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार की गाइडलाइन ने प्रदेश के बुद्धिजीवी वर्ग को चौंका दिया है . अब सारे बाजार रंगीन हो जाएंगे , रमजान के चलते किसी भी तरह की पाबंदियां लोग लॉक डाउन में मेले की तरह इस्तेमाल करते हुए सरेआम तोड़ेंगे . आने वाले हालात क्या होंगे ? इसकी कल्पना केंद्रीय गृह मंत्रालय की गाइडलाइन में दिखाई दी होगी ? 


देर रात को आई, तबाही की गाइड लाइन क्या कहती है ? 


कल देर रात को केंद्र सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से लोक डाउन को सीमित करते हुए सभी बाजार खोले रखने के आदेश जारी किए हैं . क्या कहती है केंद्रीय गृह मंत्रालय की गाइडलाइन .


शुक्रवार मध्य रात्रि के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 15 अप्रैल को जारी अपने आदेश में संशोधन करते हुए कहा कि लॉकडाउन के दौरान देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में दुकानें और स्थापना अधिनियम के तहत पंजीकृत और नगर निगम और नगर पालिका क्षेत्रों में मौजूद आवासीय परिसरों व निकट पड़ोस (गली मोहल्ले) की दुकानों के साथ ही एकल दुकानें खोलने की अनुमति होगी।आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि इन दुकानों में 50 फीसद कर्मचारी ही काम करेंगे। उन्हें शारीरिक दूरी बनाए रखते हुए मास्क पहनना होगा और लॉकडाउन की शर्तो का पालन करना होगा। 24 मार्च से बंद गली मोहल्लों की दुकानें सरकार के इस फैसले से खुल जाएंगी और जिससे लाखों लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। मंत्रालय ने भी साफ कर दिया है कि हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट जोन में किसी तरह की छूट नहीं दी गई है।


 कोरोना हॉटस्‍पॉट और कंटेनमेंट जोन में स्थित दुकानों को अभी खोलने की छूट नहीं मिली है। लॉकडाउन के दौरान सिर्फ जरूरी सामान वाले दुकानों को ही खोलने की इजाजत थी। इसमें राशन, सब्‍जी और फल की दुकानें शामिल हैं। अब सभी जरूरी और गैरजरूरी दुकानों को खोलने की अनुमति देने से उम्‍मीद है कि कारोबार एक बार फिर पटरी पर आएगा। एक महीने से जारी लॉकडाउन के चलते दुकानें बंद रहने से व्‍यापारियों को करोड़ों का नुकसान हो चुका है।


गौरतलब है कि लॉकडाउन अभी 3 मई तक चलेगा। कोरोना हॉटस्‍पॉट और कंटेनमेंट जोन में स्थित दुकानों को अभी खोलने की छूट नहीं मिली है। लॉकडाउन के दौरान सिर्फ जरूरी सामान वाले दुकानों को ही खोलने की इजाजत थी। इसमें राशन, सब्‍जी और फल की दुकानें शामिल हैं। अब सभी जरूरी और गैरजरूरी दुकानों को खोलने की अनुमति देने से उम्‍मीद है कि कारोबार एक बार फिर पटरी पर आएगा। एक महीने से जारी लॉकडाउन के चलते दुकानें बंद रहने से व्‍यापारियों को करोड़ों का नुकसान हो चुका है।

 


गृह मंत्रालय ने रखी हैं तीन शर्तें


दुकान खोलने की इजाजत देते हुए गृह मंत्रालय ने कोरोना संक्रमण संबंधी चिंताओं का पूरा ध्यान रखा है. गृह मंत्रालय के मुताबिक दुकान में पहले के मुकाबले आधा स्टाफ ही काम करेगा, दुकानों में बिना मास्क काम करने की इजाजत नहीं होगी, और काम के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा.