लक्ष्मण सिंह की मांग पर , शिवराज ने साहूकार एक्ट में बदलाव कर बनाया नया कानून । अमानवीय साहूकारों के खिलाफ कानून ।

 

गुना कार्यालय ।

 

संजीव सिंह कुशवाह की रिपोर्ट ।

 

 पूर्व सांसद एवं वर्तमान विधायक, दिग्विजय सिंह जी के छोटे भाई लक्ष्मण सिंह द्वारा द्वारा एक वीडियो अपलोड कर मध्य प्रदेश सरकार के समक्ष मांग रखी गई थी कि कोरोनावायरस संक्रमण काल के दौरान ग्रामीण स्तर पर विशेष रूप से साहूकारी प्रथा के चलते हुए गरीब मजदूर एवं किसानों का लगातार शोषण हो रहा है । इसके कारण कई मजदूर एवं किसान प्रतिवर्ष आत्महत्या करते हैं। जानकारी के अनुसार एक गरीब किसान लक्ष्मण सिंह जी के पास पहुंचा था ,जहां पर पहुंचकर उसने अपनी व्यथा बताई । द्रवित होकर लक्ष्मण सिंह ने इस मामले में कठोर कार्रवाई करने के लिए स्थानीय जिला प्रशासन अर्थात गुना कलेक्टर एवं एसपी को पत्र लिखते हुए मांग की थी । की इस तरह की साहूकारी प्रथा के चलते समाज एक तरफ गठन की ओर जा रहा है वहीं दूसरी और किसान एवं मजदूर आत्महत्या कर रहे हैं । ऐसी स्थिति में इन साहूकारों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाना चाहिए । लक्ष्मण सिंह ने इस संबंध में एक वीडियो भी अपलोड किया था ।

 

10% पर गरीबों को ब्याज पर पैसा देते हैं साहूकार ।

 

लक्ष्मण सिंह ने 10 दिवस पूर्व अपने वीडियो संदेश के माध्यम से प्रशासन एवं मध्य प्रदेश सरकार से मांग की थी कि मध्य प्रदेश भर में साहूकार 10% तक एवं कभी-कभी इससे भी अधिक ब्याज पर गरीब लाचार एवं मजदूर वर्ग को पैसा उपलब्ध कराते हैं बाद में पैसे की मांग करते हुए उनका शोषण करते हैं अथवा उनकी जमीनों पर कब्जा कर लेते हैं । इस मामले में उन्होंने अलग से एक पत्र प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की ओर प्रेषित करते हुए मांग की थी कि इस मामले में जो वर्तमान में साहूकारी प्रथा चली आ रही है उसके अंतर्गत लागू होने वाले कानून में फेरबदल करते हुए कठोर कानून बनना चाहिए । प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस मांग को दृष्टिगत रखते हुए हाल ही में जो कानून प्रस्तुत किया है उसमें अब साहूकारी एक्ट बदलाव कर दिया गया है ।

 

 नया साहूकारी एक्ट । राशि वसूली के लिए दादागिरी,गुंडागर्दी नहीं चलेगी।

 

प्रदेश में अब मजदूरों को उधार या अन्य रूप में रकम देने वाले निजी व्यक्ति दादागिरी करके राशि की वसूली नहीं कर पाएंगे इसके लिए राज्य सरकार ने बाकायदा साहूकारी एक्ट में संशोधन करते हुए नया कानून बनाने की घोषणा की है । कानून के अंतर्गत नवीन साहूकारी एक्ट में बदलाव मानवीय पहलू को ध्यान में रखते हुए किया गया है एवं अघोषित ब्याज की वसूली को रोकने के लिए कठोर से कठोर प्रावधान किए गए हैं । इस संबंध में जानकारी देते हुए प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री मनीष रस्तोगी ने बताया कि कानून का स्वरूप के विषय में मुख्यमंत्री जी को अवगत कराने के बाद आने वाले 7 दिवस के अंदर कानून बनकर तैयार हो जाएगा ।