भोपाल । भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल अंतर्गत वर्ष 2013 में आयोजित की गई पुलिस आरक्षक भर्ती अंतर्गत सामने आए वर्ष 2016 -17 में भर्ती घोटाले के मामले में सजा काट रहे आरोपियों को अब जमानत हाईकोर्ट द्वारा मिलना प्रारंभ हो गई है। इस मामले में मुख्य आरोपियों सहित अन्य लोगों को सजा प्राप्त हो चुकी थी । एवं वह 7 साल के लगभग सजा काट रहे थे। विगत 2 माह से जमानत के मामले में हाई कोर्ट अंतर्गत मामला विचाराधीन था जिसमें हाईकोर्ट में उन्हें जमानत पर ₹50000 के मुचलके के साथ रिहा करने के आदेश जारी किए हैं ।
महामारी के चलते जमानत तर्क का आधार ।
संबंधित मामले में हाईकोर्ट अंतर्गत जमानत कर्ताओं के वकील ने इस तत्व को आधार बनाते हुए सामने रखा की कोरोनावायरस संक्रमण के कारण महामारी के चलते जमानत देना मैं तूने एवं इसके साथ साथ 7 वर्ष की अधिकतम सजा का प्रावधान होने के कारण जमानत देने में कानूनी प्रावधान एवं अड़चन नहीं आना चाहिए । हाईकोर्ट ने इस आधार को स्वीकृत करते हुए जमानत को स्वीकार किया ।अदालत द्वारा इस आधार पर आवेदन की अनुमति दी गई है कि देश में महामारी का प्रकोप है और अपीलकर्ताओं को दी गई अधिकतम सजा सात साल है। डॉक्टर की राय है कि अपीलकर्ताओं को रिहा किया जा सकता है। राज्य सुनिश्चित करेगा कि अपीलकर्ता को उनके घर तक ले जाया जाए। हाईकोर्ट ने आरोपियों को जमानत के साथ 50 हजार का मुचलका पेश करने के आदेश भी दिए हैं।
मास्टरमांइड को जमानत देने से इंकार
मास्टरमांइड प्रदीप कुमार त्यागी को निचली अदालत ने दस साल की जेल और जुर्माने की सजा सुनाई थी, इसे हाईकोर्ट ने जमानत देने से इंकार कर दिया है। जस्टिस संजय द्विवेदी ने आदेश में लिखा है कि वर्तमान में सजा के निलंबन के आवेदन पर विचार करने के लिए हर मामले की योग्यता पर विचार करना संभव नहीं है।मामले में 6 महीनों से जेल में बंद 31 आरोपियों में से 28 को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। वकील संदीप गुप्ता ने बताया कि वे मंगलवार को 20 आरोपियोें की ओर से जमानतदार पेश करेंगे।